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Karnataka: कलबुर्गी में भगवान राम के जुलूस के दौरान झगड़ा, धारा 144 लागू

Karnataka, Kalaburagi Section 144 imposed: पुलिस ने कहा कि CRPF की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा आदेश, जो 25 जनवरी की सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगे, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में जारी किए गए हैं.

Kalaburagi Section 144 imposed: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के एक दिन बाद, कर्नाटक सरकार ने कालाबुरागी जिले के वाडी शहर में भगवान राम की मूर्ति जुलूस के दौरान झगड़े के बाद कड़ी पाबंदी लागू कर दी.

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया. यह जुलूस अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाला जा रहा था.

क्या है हालिया स्थिति?

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘यह सिर्फ झगड़ा था…. तीखी बहस जो बढ़ती गई. हमारी फोर्स ने जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया. इलाके में कोई तनाव नहीं है लेकिन एहतियात के तौर पर चित्तपुर तालुक के वाडी इलाके में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. यह 25 जनवरी सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. स्थिति नियंत्रण में है.

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